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भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में दो महीने के लिए लागू हुआ नया नियम, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

 
Rajasthan news

Rajasthan news:  भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के इलाकों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किया गया है। यहां पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 श्री गंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने जानकारी दिया की सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर तीन से चार किलोमीटर तक आ सकता है जिससे सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकता है इसे देखते हुए पाकिस्तान के लोकल सिम को प्रतिबंधित किया गया है।

शाम 7 से सुबह 6 बजे तक नो-गो जोन

 नए आदेश के अनुसार भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 तक लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंड से लगती सीमा पर यह नियम लागू होगा। वहीं, सिंचाई के लिए जाने वाले किसानों को बीएसएफ या सेना के अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी।

2 महीने तक यह नया नियम लागू किया गया है और अगर कोई नियम को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है।