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Rajasthan Panchayat Nikay Chunav : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Rajasthan Panchayat Nikay Chunav : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Rajasthan Panchayat Nikay Chunav : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर इन्तजार कर लोगों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. जिसके बाद अब प्रदेश में जल्द ही चुनाव हो सकते है।

हाईकोर्ट का बड़ा फेंसला

अधिक जानकारी के लिए बता दे की अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है. Rajasthan Panchayat Nikay Chunav

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनाय गया फेंसला

अधिक जानकारी के लिए बता दे की यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजित पुरोहित की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया. अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह समय सीमा तय की है.

पहले SC ने फेंसला रखा था बरकरार

अधिक जानकारी के लिए बता दे की इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. Rajasthan Panchayat Nikay Chunav

हालांकि, राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी का हवाला देते हुए चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था.

मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए सरकार को नई समयसीमा दे दी गई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव कराना आवश्यक है और इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है.

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