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राजस्थान मंत्रिमंडल बैठक: राज्य को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने सहित कई बड़े फैसले

जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सुनियोजित विकास, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने और कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।

“हील इन राजस्थान नीति-2025” : राजस्थान बनेगा ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब

  • चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “हील इन राजस्थान नीति-2025” को मंजूरी।
  • आयुर्वेद, योग, यूनानी सहित पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा।
  • मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों का विकास, MVT पोर्टल और मोबाइल एप की स्थापना।
  • टेलीमेडिसिन, एप आधारित डायग्नोस्टिक्स और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं शुरू होंगी।
  • निवेशकों को RIPs, पर्यटन नीति और PPP मॉडल के तहत प्रोत्साहन।

टाउनशिप पॉलिसी-2024 : नियोजित नगरीय विकास की नई रूपरेखा

  • आवासीय योजनाओं में 7% पार्क/खेल मैदान और 8% सुविधा क्षेत्र अनिवार्य।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु भूखंड स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित होंगे।
  • वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और सेक्टर सड़कों के प्रावधान शामिल।

CGD नीति-2025 : स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की दिशा में कदम

  • राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति-2025 को मंजूरी।
  • PNG और CNG नेटवर्क का छोटे शहरों तक विस्तार।
  • ऑनलाइन अनुमति और सिंगल विंडो पोर्टल की सुविधा।

₹11,200 करोड़ का निवेश : ऊर्जा क्षेत्र में तीन संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

  • 500 मेगावाट सौर परियोजना: इंद्रप्रस्थ गैस व RVUNL (2,000 करोड़)
  • 1,200 मेगावाट नवीकरणीय परियोजनाएं: ऑयल इंडिया व RVUNL (5,000 करोड़)
  • 750 मेगावाट सौर + 250 मेगावाट पवन ऊर्जा: गेल इंडिया व RVUNL (4,200 करोड़)

भर्ती नियमों में बदलाव: रिक्तियों में 100% तक वृद्धि संभव

  • प्रक्रियाधीन भर्तियों में अब विज्ञापन के बाद भी रिक्तियों की संख्या 100% तक बढ़ सकेगी।
  • इससे युवाओं को अधिक रोजगार अवसर मिलेंगे।

कर्मचारियों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट

  • 2025-26 में पात्र कार्मिकों को 2 वर्ष की अनुभव शिथिलता मिलेगी।
  • सचिवालय सेवा के पदों के अनुपात में संशोधन (13:10 से 16:10)।

शिक्षकों को CAS में राहत

  • यूजीसी के तृतीय व चतुर्थ संशोधन को नियमों में शामिल किया जाएगा।
  • रिफ्रेशर/ओरिएंटेशन कोर्स की छूट अब 31 दिसंबर 2024 तक।

सेवा नियमों में संशोधन: नए पद और नाम परिवर्तन

  • कृषि पर्यवेक्षक → वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10)
  • पशुधन सहायक → पशुधन निरीक्षक | पशु चिकित्सा सहायक → पशुधन प्रसार अधिकारी
  • उद्योग विभाग में निदेशक पदों का नया नामकरण (आयुक्त उपनाम)
  • वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए पदोन्नति हेतु नए पद सृजित

RPSC में अब होंगे 10 सदस्य

  • कार्य भार को देखते हुए 3 नए पद सृजित, अब कुल 10 सदस्य कार्यरत होंगे।

स्वच्छ ऊर्जा नीति में संशोधन

  • ग्लोबल समिट में 1000 मेगावाट से अधिक प्रोजेक्ट वालों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता।

RIC जयपुर का होगा गवर्निंग बोर्ड से प्रबंधन

  • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय बोर्ड का गठन।

RUHS अधिनियम में संशोधन का निर्णय

  • जयपुर स्थित RUHS को RIMS (एम्स जैसी संस्था) में अपग्रेड किया जाएगा।

अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में अपवाद शिथिलता

  • स्थायी दिव्यांग कर्मचारी भगाराम के पुत्र को सेवा अवधि में छूट देते हुए नियुक्ति।

कॉलेजों के नामकरण में बदलाव

  • ओसियां: शहीद गोरख राम ‘वीरचक्र’ महाविद्यालय
  • रायसिंहनगर: श्री गुरु जंभेश्वर कन्या महाविद्यालय
  • फतेहपुर: मोदीसन राजकीय महाविद्यालय
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