राजस्थान कैबिनेट की बैठक: पंचायतीराज, औद्योगिक नीति व अन्य फैसले
जयपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
दो से अधिक संतान वाले अब चुनाव लड़ सकेंगे
राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 में बदलाव किया गया। अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव में भाग लेने की अनुमति होगी।
उपमुख्यमंत्री Dr. Premchand Bairwa ने बताया कि यह प्रतिबंध 1990 के दशक में प्रजनन दर अधिक होने के कारण लागू किया गया था, अब प्रजनन दर घटकर 2 हो गई है।
आर्थिक अपराधों के लिए निदेशालय का गठन
राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया। यह निदेशालय रियल एस्टेट, बैंक, बीमा, शेयर बाजार, मल्टी लेवल मार्केटिंग ठगी, फर्जी दस्तावेज और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे जैसे मामलों की प्रभावी जांच करेगा।
राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री Colonel Rajyavardhan Rathore ने बताया कि नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 मॉडल तैयार किए गए हैं।
राज्य सरकार 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान देगी, अधिकतम सीमा:
- 100 एकड़ तक: 20 करोड़
- 100–250 एकड़: 30 करोड़
- 250 एकड़ से अधिक: 40 करोड़
हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीईटीपी पर 50% व्यय प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- मैसर्स ग्रोथ इंडस्ट्रियल मिनरल्स प्रा. लि. को नीमकाथाना में 53 हेक्टेयर भूमि आवंटित, 500 करोड़ निवेश, 565 प्रत्यक्ष रोजगार।
- राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर प्रोजेक्ट्स के संशोधित वित्तीय मॉडल को मंजूरी।
- आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर विधेयक 2026 का अनुमोदन।
- वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के नवीन पद का सृजन और 750 ग्राम विकास अधिकारियों को क्रमोन्नत करने का निर्णय।
