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पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में नियम बदलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, जानें क्या अब दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति लड़ सकते है चुनाव ?

Rajasthan News: राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा फैसला लिया है. मंत्री ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी है.

अब राजस्थान में क्या है नियम

जानकारी के लिए बता दे कि वर्तमान नियम के अनुसार, दो से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी. इसके तहत, अगर 27 नवंबर, 1995 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है, तो वह इन चुनावों के लिए अयोग्य हो जाएगा.

अब अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा. इसके बाद विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित प्रस्ताव को विधानसभा में रखा जाएगा.

क्या दो या उस से अधिक बच्चे वाला लड़ सकता है चुनाव?

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि इसी अधिनियम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है. अब यह फाइल विधि विभाग के पास जाएगी. वहां से हरी झंडी मिलते ही प्रस्ताव को फिर से कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद सीधा विधानसभा में पेश होगा. अगर विधानसभा ने हां कर दी, तो आने वाले निकाय चुनावों से पहले ही यह नियम बदल सकता है.

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