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Rajasthan News : SI भर्ती 2021 रद्द बरकरार: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Rajasthan High Court decision on SI recruitment 2021 cancellation

पेपर लीक और अनियमितताओं पर हाईकोर्ट सख्त, भर्ती रद्द बरकरार
जयपुर, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर बड़ा फैसला आया है।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है

किन जजों ने सुनाया फैसला

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार (4 अप्रैल) को यह फैसला सुनाया।
यह फैसला सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों पर आया है।

क्या था पूरा मामला

दरअसल, 28 अगस्त 2025 को एकलपीठ ने पेपर लीक, धांधली और भारी अनियमितताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया था।
इसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की गई थी।

कब सुरक्षित हुआ था फैसला

डिवीजन बेंच ने 19 जनवरी को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब अंतिम निर्णय आया है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

एकलपीठ के फैसले के बाद

  • 8 सितंबर 2025 को डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द पर रोक लगाई थी
  • मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
  • 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए

साथ ही हाईकोर्ट को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए थे।

अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया

गैर-चयनित अभ्यर्थियों के वकील हरेंद्र नील ने कहा
“आज बेरोजगारों के साथ न्याय हुआ है। यह फैसला लाखों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।”

RPSC पर स्वप्रेरित कार्रवाई रद्द

हालांकि, डिवीजन बेंच ने RPSC के खिलाफ एकलपीठ द्वारा लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है


इस फैसले के बाद राजस्थान में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।