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Rajasthan News: बजट के बीच राजस्थान के दिहाड़ी मजदूरों को मिली बड़ी खुशखबरी, हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा राज्य के लाखों दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दी गई है।हाई कोर्ट ने क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के फैसले से मजदूरों की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की गणना महीने के 26 दिनों के बजाय पूरे 30 दिन के आधार पर किया जाए।

हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

जस्टिस अनूप कुमार ढाड़ की एकल पीठ ने इस फैसले के दौरान बेहद मार्मिक और कड़वी सच्चाई को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलती है। अगर उन्हें छुट्टी मिलती भी है तो उनकी सैलरी से पैसे काटे जाते हैं।

मजदूर रोजी-रोटी के लिए रोजाना संघर्ष करते हैं ऐसे में उनके आए की गणना केवल 26 दिनों के आधार पर करना अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि 26 दिनों के बजाय 30 दिनों के आधार पर उनके आएगी गणना की जाए।

हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

हाई कोर्ट ने वर्क आर्डर को स्वीकार किया और कहा कि 30 दिनों के आधार पर उनके आए की गणना की जाएगी और मुआवजे में 33000 ₹40 बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट ने सरकार को नियम बदलने का आदेश भी दिया है।