Hindi News / Rajasthan News (राजस्थान समाचार) / मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी को लेकर राजस्थान में कड़ा नियम लागू, ये नियम तोड़ने वालों को होगी जेल

मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी को लेकर राजस्थान में कड़ा नियम लागू, ये नियम तोड़ने वालों को होगी जेल

Rajasthan News (राजस्थान समाचार) : मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी को लेकर राजस्थान में कड़ा नियम लागू, ये नियम तोड़ने वालों को होगी जेल

Makar Sankranti 2026: राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सिरोही जिले में 31 जनवरी तक चीनी मांझे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने सुबह 6:00 से 8:00 तक और शाम को 5:00 से 7:00 तक पतंग बाजी पर पूरी तरह से रोक लगाई है और अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो धारा 223 के अंतर्गत उसे पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

मकर संक्रांति के खुशियों के बीच पक्षियों और इंसान के जान के सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट अल्प चौधरी ने जिले में पतंग बाजी को लेकर विशेष आदेश जारी किया है। यह नियम 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।

प्रशासन ने पक्षियों के जान की सुरक्षा के लिए पतंग बाजी के घंटे पर पाबंदी लगाई है। मकर संक्रांति के दिन सुबह 6:00 से 8:00 तक और शाम को 5:00 से 7:00 तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस बीच में पंछी विचरण करते हैं ऐसे में अगर चाइनीस मांझा उड़ाया जाता है तो पंछियों को खतरा हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी नियम को तोड़ेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धातु मिश्रित (मेटैलिक) और चीन निर्मित सिंथेटिक मांझे को प्रशासन ने ‘जानलेवा’ घोषित किया है. यह मांझा इतना धारदार होता है कि पक्षियों के पंख काटने के साथ-साथ इंसानों की गर्दन के लिए भी घातक साबित होता है.

प्रशासन की टीम बाजार में घूम कर इस बात का पता लगाएगी की कोई इस नियम को तोड़ तो नहीं रहा है। अगर कोई इस नियम को तोड़ रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur