Hindi News / Rajasthan News (राजस्थान समाचार) / अगले तीन सप्ताह में हटाई जाएंगी ये कॉलोनिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, जानिए पूरी खबर

अगले तीन सप्ताह में हटाई जाएंगी ये कॉलोनिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, जानिए पूरी खबर

अगले तीन सप्ताह में हटाई जाएंगी ये कॉलोनिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, जानिए पूरी खबर

Rajasthan news: राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जयपुर के सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की जमीन पर बसाई गई कॉलोनीयों के मामले में फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट के द्वारा अगले तीन सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं होता है तो आवासन आयुक्त हाजिर होकर जवाब देंगे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को ही आवासन मंडल की जमीन पर बसी 87 कॉलोनी को हटाकर जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था लेकिन 6 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

अवासन मंडल के अधिकारियों पर अवमानना कार्यवाही की जाए। अदालत में तीन सप्ताह में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है और अगर यह आदेश का पालन नहीं होता है तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।