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widow Pension Scheme: राजस्थान में इन विधवा महिलाओं को मिलेगी 51,000 रुपए की सहायता, जानें स्टेप टू स्टेप आवेदन प्रक्रिया

Rajasthan News (राजस्थान समाचार) : widow Pension Scheme: राजस्थान में इन विधवा महिलाओं को मिलेगी 51,000 रुपए की सहायता, जानें स्टेप टू स्टेप आवेदन प्रक्रिया

Rajasthan Vidhva Vivah Uphar Yojana: राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उभारने के लिए सरकार द्वारा कई योना चलाई जा रही है।  अब इसी कड़ी में प्रदेश में एक नई योजना शरू हुई है।  जिसका लाभ प्रदेश की विधवा महिलाओं को मिलेगा।  बता दे की सरकार की ‘विधवा विवाह उपहार योजना’ एक संवेदनशील पहल है, जो पति को खो चुकी महिलाओं को समाज में पुन: सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई है। बता दे की इस योजना की बड़ी पहल मिलने वाली है। गहरे दौर से गुजरने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। उनके लिए यह योजना बड़े काम की होने वाली है। 

योजना के तहद मिलेंगें 51 हजार रूपए 

जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के अंतर्गत, पात्र महिला को पुनर्विवाह करने पर सरकार की ओर से 51,000 की सहायता राशि ‘उपहार’ के रूप में दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि महिला शादी के खर्चों और गृहस्थी की शुरुआती जरूरतों को बिना किसी वित्तीय बोझ के पूरा कर सके।

यह योजना उन महिलाओं के लिए बड़े काम की होने वाली है।  जो पति को खोने के बाद अकेले जीवन को गुजरती है।  राजस्थान सरकार इसी संघर्ष को कम करने और विधवा महिलाओं को दोबारा घर बसाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

किसे मिलेगा लाभ?

  • -महिला राजस्थान की स्थायी निवासी हो।
  • -आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • -महिला विधवा पेंशन प्राप्त करने की पात्र होनी चाहिए।
  • -यह लाभ केवल तभी मिलता है जब महिला पुनर्विवाह का फैसला लेती है।
  • -पहले से विवाह कर चुकी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलता।

जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट

  • -आधार कार्ड और जन आधार/भामाशाह कार्ड।
  • -पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और महिला का जन्म प्रमाण पत्र (आयु के लिए)।
  • -राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • -आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी।
  • -पासपोर्ट साइज फोटो।
  • -पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र (शादी के बाद)।

आवेदन कैसे करें?

  • -जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
  • -सभी जानकारी सही-सही भरें और ऊपर बताए गए दस्तावेज साथ लगाएं।
  • -भरा हुआ फॉर्म वापस उसी कार्यालय (District Social Justice and Empowerment Office) में जमा कर दें।
  • -विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और सब सही पाए जाने पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।