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Sikar News: 17 अमानक सैंपल, मिलावटखोरों पर कोर्ट में परिवाद

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सख्त कार्रवाई शुरू

सीकर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी

सीकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के तहत सीकर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के तहत मार्च से मई माह के बीच 339 खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए गए, जिनमें से 65 सैंपल अमानक तथा 12 असुरक्षित स्तर के पाए गए। इनमें से 17 मामलों में दोषियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किए जाएंगे।

सीएमएचओ और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सक्रिय

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त एच. गुइटे तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया के निर्देशन में कार्य कर रही टीम ने यह सैंपलिंग कार्रवाई की।

अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने जिलेभर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए और जांच करवाई।

किन प्रतिष्ठानों के सैंपल पाए गए अमानक?

सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर जिन प्रतिष्ठानों के नमूने अमानक पाए गए, उनमें शामिल हैं:

  • श्री बृजवासी मिष्ठान भण्डार, खाटूश्यामजी – घी मधू प्लस
  • डेयरी भाग, एमडी फ्रूट प्रोडक्ट्स, खाटूश्यामजी – क्रीम
  • श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार, सीकर – गुलाब जामुन
  • श्री बालाजी रसगुल्ला भण्डार, नीमकाथाना – मिल्स केक
  • अशोक रसगुल्ला भण्डार, भूदोली – मिल्स केक
  • मोरछड़ी रेस्टोरेंटश्री अग्रवाल फेमिली रेस्टोरेंट, खाटूश्यामजी – पनीर
  • श्री श्याम कुंज होटल एंड फेमिली रेस्टोरेंट, चौमू पुरोहितान, रींगस – पनीर
  • खण्डेलवाल ढाबा, सरगोठ – पनीर
  • श्री हरी गोदारा ट्रेडर्स, रींगस – बर्फी
  • श्री श्याम मावा भण्डार, धोद – मीठा मावा, खोया
  • विकास ट्रेडर्स, लोसल – रिफाइंड पाम ऑयल
  • वरुण ट्रेडिंग कंपनी, लोसल – वनस्पति
  • एओएस ग्रुप, रामबक्सपुरा – मिक्स मिल्क
  • श्री देव बालाजी रसगुल्ला भण्डार, नीमकाथाना – मिक्स मिल्क

इन सभी मामलों में संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।

आमजन से की गई सतर्कता की अपील

खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने आमजन से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की मिलावट की आशंका होने पर स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दें।

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