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विज्ञापन अनुमोदन के राजस्थान विज्ञापन नियमन समिति का गठन

सीकर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजकीय राशि से प्रकाशित एवं प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निदेशालय सक्षम स्तर से प्राप्त विज्ञापन अनुमोदन के लिए त्रिसदस्यीय राजस्थान विज्ञापन नियमन समिति का गठन कर दिया गया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की राजस्थान विज्ञापन नियमन समिति के सचिव ने बताया कि इस समिति में अध्यक्ष डॉ. भूपेन्द्र सिंह यादव तथा एनएल मीणा एवं अजय ढूंढा को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति राज्य सरकार द्वारा घोषित समस्त विज्ञापनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों की क्रियान्वयन के उल्लंघन के सम्बंध में जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों एवं स्वतः संज्ञान लेकर उल्लंघन के सम्बंध में अपनी सिफारिशें सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासनिक विभाग को भिजवाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजकीय राशि से प्रकाशित एवं प्रसारित विज्ञापनों के सम्बंध में दिए गए दिशा-निर्देशों में विज्ञापन सामग्री वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष होना विज्ञापन में राजनैतिक दल का नाम, दल की बेवसाईट का लिंक अंकित नहीं होना, प्रत्यक्ष रूप से विचार और क्रियाकलाप द्वारा विपक्ष को आक्षेपित नहीं किया जायेगा। राजनैतिक दल के चिन्ह, लोगों और झण्डे का उपयोग नहीं किया जायेगा, राजनैतिक दल द्वारा चुनाव में प्रतिनिधि को जनसहयोग देने के लिए प्रभुत्व का प्रयोग नही किया जायेगा। राजकीय विज्ञापनों में राजनेताओं के फोटो प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। यदि सरकारी संदेश देने के लिए आवश्यक हो तो केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के फोटो उपयोग में लिए जा सकेंगे एवं राजकीय विज्ञापनों में यदि आवश्यक हो तो प्रधानमंत्री के स्थान पर विभाग के केबिनेट मंत्री अथवा प्रभारी मंत्री तथा मुख्यमंत्री के स्थान पर विभाग के केबिनेट मंत्री अथवा प्रभारी मंत्री के फोटो प्रकाशित किए जाएंगे।

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