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दांतारामगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम मंडा तथा नीमकाथाना तहसील क्षेत्र के ग्राम हसामपुर में किया शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित

जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंह देव ने किये आदेश जारी

सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यज्ञ मित्र सिंह देव ने आदेश जारी कर सीकर के दांतारामगढ़ तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम मंडा (मदनी) तथा नीमकाथाना तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम हसामपुर में निवासरत व्यक्ति के नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के कारण बीमारी से आस-पास के नागरिकों में संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रकिया की संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य के खतरे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए जिला सीकर के दांतारामगढ़ तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम मंडा मदनी में मदनी सड़क से उत्तर साईड की तरफ सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र, खाटू से पलसाना सड़क से पश्चिम से सम्पूर्ण मुख्य आबादी एवं गोरधनपुरा सड़क से दक्षिण साईड की सम्पूर्ण मुख्य आबादी तक तथा नीमकाथाना तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम हंसामपुर के हसामपुर जाटवास रोड़ पर पानी की टंकी से दिनेश शर्मा के मकान तक, हसामपुर -जाटवास रोड पर मस्जिद वाली गली की शुरूआत से इस्माईल खां के मकान तक, मस्जिद से मस्जिद के उत्तर में जा रही गली में सुरेश नाई के मकान तक एवं मस्जिद वाला सम्पूर्ण मोहल्ला के क्षेत्र को किया शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित किया। आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे उपखण्ड सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त व्यावसायिक, ओद्योगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, जिम इत्यादि बंद रहेंगे तथा किसी भी मानवीय गतिविधियां शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र के व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकाने बंद रहेगी। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध चिकित्साकार्मिक, सफाईकर्मियों तथा कानून व्यवस्था एवं अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जावेगी जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और नहीं इस क्षेत्र से बाहर निकले। क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये गये है। यह आदेश 16 मई 2020 को प्रातः 10 बजे से 21 मई 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्डसंहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेज नियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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