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जिला कलेक्टर ने जगमालपुरा, भादवासी के याचिकाकर्ताओं की जनसुनवाई की

उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका में पारित निर्णय की पालना में

सीकर, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका 1400/331/2021 में पारित निर्णय 18 जनवरी 2022 के निर्णय की पालना में ग्राम भादवासी के याचिकाकर्ताओं के साथ जगमालपुरा ग्रामीणों के साथ गुरूवार को जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में ग्रामवासियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि नवलगढ़ रोड़, पिपराली रोड़ के गंदा पानी (स्टोर्म वाटर) के निस्तारण के लिए नगर परिषद द्वारा उनके गांव में जो डिस्पोजल पाईंट बनाये जा रहे है, वह अन्यत्र स्थान पर स्थापित किये जायें।

ग्रामवासियों ने कहा कि गंदे पानी से आस-पास के लोगों में बीमारियां फैलने की संभावनाएं है पास ही खेल मैदान बना हुआ है, एफसीआई गौदाम व शिक्षण संस्थान भी है। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद को निर्देश दिये कि गंदे पानी की निकासी व एकत्रित पानी की पाल (फिसिंग दीवार) बनाने के साथ वाटर स्टोरेज में गंदा पानी नहीं जाये केवल ट्रीट पानी ही स्टोरेज में एकत्रित हो। उन्होंने बताया कि गंदे पानी के निकासी के लिए 15 करोड़ रूपये का प्लान स्वीकृत किया गया है जिससे गंदे पानी के निकासी की वृहद स्तर पर कार्य योजना नगर परिषद तैयार करेगी। जगमालपुरा फाटक से सड़क निर्माण के लिए 65 लाख रूपये स्वीकृत हुए है। यह राशि नगर सुधार न्यास को स्थानान्तरित कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया जायेगा। जन सुनवाई में जगमालपुरा में गंदे पानी की निकासी के संबंध में नगर परिषद अधिकारियों, ग्रामवासियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, कोषाधिकारी महेश शर्मा, आयुक्त नगर परिषद श्रवण कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता प्रवीण कुमार,याचिकाकर्ता जगन सिंह, ताराचंद, नेमीचन्द, सुरजन सिंह, प्रमोद उपस्थित रहें।

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