सीकर जिले में पूर्व सैनिक परिवारों के लिए राहतभरी खबर है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इस योजना के तहत प्रत्येक पुत्री के विवाह पर एक लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल ब्रिजेन्द्र सिंह महला ने बताया कि यह सहायता निम्न पात्र लोगों को दी जाएगी
- हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक
- पूर्व सैनिकों की विधवाएं
- बैटल एवं फिजिकल कैजुअल्टी के अनाथ पुत्र-पुत्रियां
- विधवा पुत्रियों के पुनर्विवाह के मामले
अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह तक मिलेगा अनुदान
योजना के अनुसार, यह आर्थिक सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए उपलब्ध है। पात्र आवेदकों को विवाह के छह माह के भीतर आवेदन करना होगा।
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में करें संपर्क
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि यदि कोई पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित है, तो वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सीकर में किसी भी कार्यदिवस पर पहुंचकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
उन्होंने पूर्व सैनिक परिवारों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
पूर्व सैनिक परिवारों को मिलेगी आर्थिक राहत
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिक परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर मिलने वाली सहायता से परिवारों को आर्थिक सहयोग मिलेगा।





