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कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवाया जा सकेगा

सीकर, संयुक्त निदेशक कृषि सीकर राम निवास पालीवाल ने किसान भाइयों से अपील की है की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 में सीकर जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चयनित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत फसल ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करवाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि योजनानुसार बंटाईदार कृषकों के संबंध में कृषक जिस जिले में स्वयं रहता है, उस जिले की परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य होगी। कृषकों द्वारा फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है, लेकिन ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व 24 जुलाई 2024 तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें योजना में सम्मिलित माना जावेगा। गैर ऋणी एवं बंटाईदार कृषकों को अधिसूचना अनुसार भू स्वामित्व के साक्ष्य लैंड पजेसन प्रमाण पत्र, बैंक सम्बन्धी साक्ष्य, आधार कार्ड की प्रति ऑनलाइन जमा करवाने आवश्यक है। प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई,बोई जाने वाली फसल के खसरा नंबरों की नवीनतम जमाबन्दी की नकल स्वयं प्रमाणित कर दिये जाने के बाद ही बीमा किया जा सकेगा। साथ ही कृषकों द्वारा घोषणा पत्र देना अनिवार्य रहेगा जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एंव बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार अथवा बंटाई) अंकित रहेगा।

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