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सीकर में उर्वरक विक्रेता बालाजी इंटरप्राइजेज का लाइसेंस रद्द

सीकर कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए मैसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज, कृषि उपज मंडी सीकर का खुदरा उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र रद्द कर दिया है।

क्यों हुई कार्रवाई?

संयुक्त निदेशक कृषि प्रिया झाझड़िया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा यूरिया का उपयोग गैर-कृषि कार्यों में किए जाने की पुष्टि हुई। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 25 का स्पष्ट उल्लंघन है।

FIR और जब्ती की कार्रवाई

गंभीर अनियमितता सामने आने पर फर्म के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई और यूरिया की जब्ती की कार्रवाई भी की गई।

निलंबन के बाद निरस्तीकरण

पूर्व में 25 अगस्त 2025 को फर्म को निलंबन आदेश जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भ्रामक व असंतोषजनक पाए गए। परिणामस्वरूप धारा 19, 23 और 25 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया।

आगे की प्रक्रिया

संयुक्त निदेशक कृषि ने निर्देश दिए हैं कि फर्म 30 दिनों में अपने पास मौजूद मान्य उर्वरकों का निस्तारण कर इसकी सूचना विभाग को दे।
यदि फर्म इस निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहती है, तो वह आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर के समक्ष 30 दिनों में अपील कर सकती है।

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