Hindi News / Sikar News (सीकर समाचार) / चेक बाउंस के मामले में चार लाख 89 हजार का जुर्माना और 1 साल की जेल

चेक बाउंस के मामले में चार लाख 89 हजार का जुर्माना और 1 साल की जेल

सीकर, चेक बाउंस के मामले में जज उषा प्रजापत ने आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई है और 489000 का जुर्माना लगाया है। सीकर के विशिष्ट एनआई कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आरोपी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल निवासी सिहोटिया पेट्रोल पंप के पास सीकर ने चार लाख रुपये शिकायतकर्ता चंद्रशेखर निवासी लसाडिया बास सीकर से उधार लिए थे। इसके बदले में आरोपी ने शिकायतकर्ता को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के तीन चेक दिए थे। आरोपी ने चंद्रशेखर को समय पर पैसे नहीं लौट आए जिस पर शिकायतकर्ता ने बैंक में चेक लगा दिए लेकिन आरोपी के बैंक में पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए। इसके उपरांत शिकायत कर्ता की ओर से लीगल नोटिस दिए गए लेकिन आरोपी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ एनआई एक्ट में मामला दर्ज करवाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद 7 साल में कोर्ट का यह फैसला आया है।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur