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Sikar News: कोचिंग व हॉस्टल में अग्नि सुरक्षा जरूरी: एडीएम

सीकर में कोचिंग और हॉस्टलों के लिए सुरक्षा चेतावनी

सीकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने भवनों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों व कोचिंग सेंटरों में अग्नि व विद्युत सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए हैं।


क्यों दिए गए हैं ये निर्देश?

एडीएम रतन कुमार ने बताया कि:

“पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट और लापरवाही के चलते कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है।”

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।


इन संस्थानों को करना होगा पालन

सभी:

  • कोचिंग सेंटर
  • छात्रावास (Hostels)
  • शिक्षण परिसर (Educational Campuses)

को निम्नलिखित सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे:


विद्युत सुरक्षा उपाय

  • लाइन, वायरिंग, उपकरणों की नियमित जांच
  • पुराने तार, स्विच, सॉकेट तुरंत बदलें
  • लो वोल्टेज उपकरणों का उपयोग करें

अग्नि सुरक्षा उपाय

  • हर भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) अनिवार्य
  • समय-समय पर यंत्रों की जांच व रिफिलिंग
  • स्टाफ व छात्रों को अग्निशमन यंत्र का प्रशिक्षण

आपातकालीन निकास (Emergency Exit) आवश्यक

  • भवनों में स्पष्ट दिशा संकेतक बोर्ड लगें
  • आपातकालीन निकास मार्ग हमेशा खुला और स्पष्ट हो
  • आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण स्टाफ और विद्यार्थियों को दिया जाए