सीकर जिले में गैस एजेंसियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देश पर नीमकाथाना की छावनी गैस एजेंसी पर प्रवर्तन दल द्वारा सघन जांच की गई।
ओटीपी से ही होगा सिलेण्डर वितरण
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति केवल ओटीपी के माध्यम से ही की जाएगी।
बिना बुकिंग के किसी भी प्रकार की आपूर्ति पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने कहा,
“नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
सीसीटीवी और आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश
सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि:
- 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे चालू रखें
- प्रवर्तन दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा
इससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
व्यावसायिक गैस के लिए नए नियम
प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए भी नए निर्देश जारी किए हैं:
पहले पाइपलाइन गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा
उसके बाद ही व्यावसायिक सिलेण्डर मिलेंगे
अधिकारियों के अनुसार पाइपलाइन गैस सस्ती और सुविधाजनक है और इसमें बुकिंग की जरूरत नहीं होती।
त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन
जिला प्रशासन ने उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय जांच समिति बनाई है, जो नियमित रूप से गैस एजेंसियों की निगरानी करेगी।
हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम सक्रिय
आमजन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:
- 181 (कस्टमर केयर)
- 112 (आपातकालीन सेवा)
- 14435 (विभागीय हेल्पलाइन)
साथ ही जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है:
01572-251008
अफवाहों से बचने की अपील
जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि:
अफवाहों से बचें
अनावश्यक बुकिंग और सिलेण्डर संग्रहण न करें



