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Sikar News: “गिव अप” अभियान की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ी

अब 31 अक्टूबर तक हटवा सकते हैं खाद्य सुरक्षा सूची से नाम

सीकर,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा चलाया जा रहा “गिव अप” अभियान अब 31 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा।

यह निर्णय जनभागीदारी और अभियान की सफलता को देखते हुए लिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 अगस्त थी।


कौन हैं अपात्र?

“गिव अप” अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से बाहर करना है। इनमें वे परिवार शामिल हैं:

  • जिनमें कोई सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी कर्मचारी हो
  • जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो
  • जो आयकरदाता हैं
  • 1 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले
  • निजी चौपहिया वाहन धारक

कैसे हटवाएं नाम?

ऑफलाइन विकल्प:
सीकर जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर नाम हटवाने के आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। कोई भी अपात्र व्यक्ति वहां से फॉर्म लेकर आवेदन कर सकता है।

ऑनलाइन विकल्प:
राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है:
food.rajasthan.gov.in


क्या होगा अगर नाम नहीं हटाया?

अगर 31 अक्टूबर 2025 तक किसी अपात्र व्यक्ति ने नाम नहीं हटवाया, तो उस पर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जुर्माना और ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

साथ ही विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


प्रशासन का निर्देश

सीकर जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों और उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों को अभियान की जानकारी दें और नाम हटाने के लिए प्रेरित करें।