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राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त दल के ध्वज का वाहनों पर प्रदर्शित किये जाने वाले बैनर, ध्वज की संख्या और आकार के संबंध में दिये दिशा-निर्देश

सीकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर राकेश कुमार ने नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता को निर्देशित किया है कि भविष्य में सम्पन्न होने वाले विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में संहिता के उपबंधों और संप्रतिक एवं नाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों का कडाई से पालना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये है साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल, मार्च 2019 पुस्तिका के अध्याय-13 में राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त दल के ध्वज का वाहनों पर प्रदर्शित किये जाने वाले बैनर, ध्वज की संख्या और आकार के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये है।

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