15 मार्च के बाद 3% प्रतिमाह जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई
सीकर जिले में भार वाहनों (हेवी व्हीकल) का कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार कर संग्रहण अब केवल ऑनलाइन वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाएगा।
हस्तलिखित रूप में कर नहीं होगा स्वीकार
परिवहन विभाग के अनुसार मार्च 2026 से कर संग्रहण पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है।
इसलिए किसी भी स्थिति में हस्तलिखित या ऑफलाइन कर संग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अवकाश के दिनों में भी खुलेगा कार्यालय
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजकीय अवकाश के दिनों में भी परिवहन कार्यालय खुला रहेगा।
इन दिनों में भी वाहन कर जमा कराने का कार्य जारी रहेगा ताकि वाहन मालिक समय पर अपना टैक्स जमा कर सकें।
15 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना
परिवहन अधिकारी ने बताया कि 15 मार्च 2026 के बाद यदि भार वाहनों का कर जमा नहीं किया गया तो:
- 3 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा
- प्रशमन राशि सहित कर वसूला जाएगा
बिना टैक्स वाले वाहनों पर कार्रवाई
15 मार्च के बाद बिना कर जमा कराए संचालित वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के उड़नदस्ते सघन जांच अभियान चलाएंगे।
इस दौरान ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
वाहन मालिकों से अपील
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते अपना देय कर जमा करा दें।
