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31 अक्टूबर तक कर दिया आवेदन तो बेटी को प्रतिवर्ष सरकार देगी इतने रुपए

पहली से आठवीं तक 2100 व 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को 2500 रुपए मिलेंगे

सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं की बीपीएल बेटियों को ‘आपकी बेटी योजना’ के तहत अध्ययन के लिए मिलेगी सहयोग राशि

सीकर, जिले के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक पढ़ने वाली बीपीएल परिवार की ऐसी बालिकाएं, जिनके माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, ऐसी मालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर जिले में योजना की पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव इसी माह 31 अक्टूबर तक स्कूल लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव तेजपाल मूंड की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया है कि जिले के सरकारी स्कूलों की पात्र बालिकाओं की सूचना स्कूल लॉगिन से 31 अक्टूबर तक लॉक करनी है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक (मुख्यालय) की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लॉ गिन से 15 नवंबर तक सत्यापन, प्रमाणीकरण किया जाएगा।

ये मिलेगी सहायता :—

जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली योजना की पात्र बालिकाओं में पहली से आठवीं तक को 2100 रुपए तथा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिका को 2500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता मिलती है।

ये बालिकाएं होंगी पात्र :—

राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाली गरीबी रेखा नीचे जीवनयापन करने गाली बीपीएल परिवारों की पहली से बारहवीं तक पढ़ने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके माता-पिता दोनों या दोनों में से एक का किसी भी कारणवश निधन हो गया हो। उनको प्राथमिकता के आधार पर चयन कर सहयोग राशि प्रदान की जाती है।

इस तरह करना होगा आवेदन:—

राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में प्रदर्शित सूचनाएं भर कर स्कूल के संस्था प्रधानों को ऑनलाइन देनी होगी। इसके बाद विद्यार्थी टैब में ही लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की बीपीएल और अनाथ सिंगल पेरेंट श्रेणी में पात्र बालिका का चयन कर सबमिट तथा लॉक करना होगा। संस्था प्रधानों को सूचना सबमिट करने से पूर्व पात्र बालिका का पोर्टल पर जन आधार प्रमाणीकरण करना जरूरी होगा, ताकि डीबीटी के माध्यम से बालिका के खाते में या उसके परिवार के मुखिया के खाते में राशि ट्रांसफर हो सके।

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