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Sikar : जिला जेल का विधिक निरीक्षण, बंदियों को मिली कानूनी जानकारी

सीकर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर द्वारा शुक्रवार को जिला कारागृह सीकर का निरीक्षण किया गया।

अध्यक्ष व सचिव ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

निरीक्षण दल में अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) और सचिव शालिनी गोयल शामिल रहे। उन्होंने जेल मैनुअल के अनुसार भोजन, चिकित्सा, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया।

बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी

निरीक्षण के दौरान निरुद्ध बंदियों को मुफ्त विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान देने की प्रक्रिया और बीएनएसएस की धारा 479 के तहत जमानत का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर कारागृह अधीक्षक इन्द्र कुमार, उपाधीक्षक रामकिशन, बृजेन्द्र सिंह रूलानियां (चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल) सहित कारागृह स्टाफ उपस्थित रहा। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं को परखा गया और सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

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