सीकर में होटल और रेस्टोरेंट पर गैस सिलेंडर जांच में कार्रवाई
सीकर, नगर परिषद क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, भंडारा और रसोई पर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए गठित जांच दल ने शुक्रवार को आकस्मिक निरीक्षण किया।
जांच में सुनीता वर्मा (प्रवर्तन अधिकारी), सुरभि मीणा (प्रवर्तन निरीक्षक) और अनुराग बैरवाल (प्रवर्तन निरीक्षक) ने सिलेंडरों की जांच की।
अवैध रिफिलिंग का मामला
जांच के दौरान पाया गया कि कुल 23 एलपीजी सिलेंडर (मानक क्षमता 14.2 किग्रा) वाहनों में अवैध रूप से रिफिल किए गए थे।
- प्रगति स्कूल के पास व धोद रोड से 15 सिलेंडर जब्त
- चौहान सीमेंट सप्लायर्स रेजीडेंसी से 8 सिलेंडर जब्त
मौके पर कार्रवाई
जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों से पूछताछ की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति नियमों का उल्लंघन करने वाले सिलेंडरों को मौके पर जब्त कर फर्द अधिग्रहण तैयार किया गया। सभी सिलेंडर संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्दगी नामे पर सुरक्षित रखा गया।
कानूनी प्रावधान और आगे की कार्यवाही
घरेलू गैस सिलेंडरों में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण, धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण जिला कलेक्टर, सीकर में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रवर्तन दस्ते को निर्देशित किया गया कि सिलेंडरों का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए।
