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बिना अनुमति के लगे पोस्टर, बैनर , विज्ञापन, पेंटिंग को तत्काल हटाने के निर्देश

राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्यवाही

सीकर, नगर परिषद आयुक्त शशीकांत शर्मा ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहों, तिराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर लगे हुये है तथा सार्वजनिक दीवारों पर अवैध रूप से विज्ञापन, प्रचार सामग्री लेखन हो रखा है एवं ऐसी प्रचार सामग्री शहर को विरूपित, बदरंग करती है।

आयुक्त शर्मा ने निर्देश दिये है कि शहर में किसी भी व्यक्ति, कम्पनी, संस्था द्वारा बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, पेंटिंग अन्य प्रकार से लिखावट अथवा अन्य रूप से कुछ अंकित कर सम्पति का विरूपण किया जाता है तो उनके विरूद्ध राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

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