Hindi News / Sikar News (सीकर समाचार) / समस्त सार्वजनिक स्थानों को धुम्रपान निषेध क्षेत्र बनाने के निर्देश

समस्त सार्वजनिक स्थानों को धुम्रपान निषेध क्षेत्र बनाने के निर्देश

सीकर, जिला कलेक्टर डॉ0 अमित यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीकर जिले के समस्त कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 मार्च 2023 तक तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना है। इसके लिए आपके द्वारा कोटपा एक्ट 2023 सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की सख्ती से पालना करवायी जानी हैं।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को तम्बाकू निषेध क्षेत्र घोषित करवाये एवं कोटपा एक्ट 2003 का उल्लघंन करने वाले संबंधित अधिकारी,कर्मचारी, आगन्तुक के विरूद्व चालान कार्यवाही करवायें एवं कार्यालय परिसर में तम्बाकू निषेध क्षेत्र के साईनेज बोर्ड नियमानुसार लगवाना सुनिश्चित करें। संबंधित सभी रिपोर्ट [email protected] पर भिजवाना सुनिश्चत करें।