Hindi News / Sikar News (सीकर समाचार) / केसर दुगोली हत्याकांड में आठ साल बाद आया फैसला

केसर दुगोली हत्याकांड में आठ साल बाद आया फैसला

पांच को आजीवन कारावास की सजा

सीकर के बहुचर्चित केसर दुगोली हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने बुधवार को आठ साल बाद फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हत्याकांड में 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 8 अभियुक्तों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है वो हत्याकांड में मुख्य आरोपी दुगोली निवासी शीशपाल, ओमप्रकाश और प्रह्लाद के अलावा उत्तर प्रदेश से केसर दुगोली की हत्या करने आए शूटर सोमपाल और अरविंद शामिल है। जिन पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में एक आरोपी की ट्रायल पेंडिंंग है। बतादें कि सीकर में अगस्त 2011 में गैंगवार में सांवली में केसर दुगोली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। आरोपी ओमप्रकाश, शीशपाल को धारा 302, 348, 302/120बी व 3/25 आम्र्स एक्स के तहत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार व 50 हजार के जुर्माना लगाया गया है। इस तरह आरोपी अरविंद को धारा 348 में तीन साल व दस हजार जुर्माना व धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना 3/25 आम्र्स एक्ट में तीन वर्ष का कारावास दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। सोमपाल को धारा 148 में तीन वर्ष की सजा व दस हजार जुर्माना, 302/120बी एवं धारा 302 में आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना इसके साथ ही धारा 3/25 आम एक्ट में तीन वर्ष कारावास व 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur