खाटू मेला में बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान
सीकर में बाल अधिकारिता विभाग की सहायक उपनिदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निर्देशन में बाल कल्याण समिति और गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त टीम ने खाटू मेला क्षेत्र में बाल सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया।
व्यापारियों को दी गई समझाइश
टीम ने मेला क्षेत्र के होटल, ढाबों और दुकानों पर जाकर व्यापारियों को निर्देशित किया कि वे किसी भी रूप में बाल श्रम या भिक्षावृत्ति में शामिल न हों। यदि कोई लावारिस बच्चा देखा जाए, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंकुर बहड़ ने कहा, “बाल श्रम या भिक्षावृत्ति किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। मेला क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
कानूनी जागरूकता और सहयोग
समिति ने व्यापारियों और नागरिकों को बताया कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति कानूनन अपराध है। प्रशासन का लक्ष्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि जागरूकता और सहयोग के माध्यम से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।
मेला में न्याय पीठ और सतर्कता
बाल कल्याण समिति की न्याय पीठ वर्तमान में मेला क्षेत्र में स्थापित है और सभी बच्चों से संबंधित निर्णय वहीं लिए जा रहे हैं। समिति सदस्य बिहारीलाल बालन ने कहा कि समाज की सजगता ही बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है।
