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खाटूश्यामजी में 32 होटल जांच, 13 गैस सिलेंडर जब्त

Gas cylinders distribution for migrant workers and weddings in Churu

मेले के दौरान घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई
सीकर जिले के खाटूश्यामजी में मेले के दौरान प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल के निर्देशन में गठित जांच दल ने बुधवार को 32 होटल, धर्मशाला और रेस्टोरेंट की आकस्मिक जांच की।

13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

जांच के दौरान 06 प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों (14.2 किग्रा) का व्यावसायिक उपयोग पाया गया।

कुल 13 गैस सिलेंडर असुरक्षित ढंग से चाय-नाश्ता और खाना बनाने में इस्तेमाल होते मिले।

इन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए:

  • श्याम आलोक होटल (01)
  • बरबरीक कैंटीन (02)
  • काठमांडू धर्मशाला (03)
  • बाबा श्याम कढ़ी कचौरी होटल (01)
  • होटल कृष्ण सुदामा (05)
  • श्याम रेस्टोरेंट (01)

कागजात नहीं दिखा पाए संचालक

मौके पर पूछताछ के दौरान संबंधित फर्मों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि यह द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति उपबंधों का उल्लंघन है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

जब्त सिलेंडरों की फर्द अधिग्रहण तैयार कर उन्हें संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी सुनीता वर्मा, अनुराग बैरवाल और जयराम की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

जिला रसद अधिकारी ने कहा,

“घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

मामला अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला

अधिकारियों ने बताया कि घरेलू सिलेंडर में भरी गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है।

मेले के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में इस प्रकार का उपयोग बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी खाटूश्यामजी मेले क्षेत्र में लगातार जांच अभियान जारी रहेगा।

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