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खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने का अंतिम मौका 28 फरवरी, इसके बाद गिरेगी गाज

20 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किया

सीकर, जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 20 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी​ किया गया है। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत 28 फरवरी तक ई-मित्र पर आवेदन कर नाम हटाया जा सकता है। अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 28 फरवरी 2025 तक हटवा सकते है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपन नाम नहीं हटवाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। GIVE-UP अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन छोडकर), उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित ई-मित्र पर जाकर नाम हटाने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। जिला रसद कार्यालय सीकर द्वारा 20 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है जो निष्कासन श्रेणी में शामिल होने की संभावना है। प्रति सप्ताह ऐसे अपात्र व्यक्तियों की विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त कर नोटिस जारी किये जावेगे तथा अपात्र पाये जाने की स्थिति में वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आंदिनांक तक जिला सीकर में 15000 उपभोक्ताओ के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए आवेदन कर चुके है जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिया गया है।

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