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कृषक उपहार योजना में 21 फरवरी को निकाली जायेगी लॉटरी

सीकर, क्षेत्रीय उपनिदेशक कृषि विपणन विभाग दयानन्द सिंह ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम के अन्तर्गत ई-नाम के माध्यम से कृषि उपज को विक्रय तथा ई-भुगतान के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने व प्रेरित करने के लिए शुरू की गई “कृषक उपहार योजना” के अन्तर्गत एक जुलाई 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक ई-नाम पोर्टल पर उपखण्ड स्तर पर जारी किए गए ई-उपहार कूपनों की लॉटरी मण्डी समिति स्तर पर गठित समिति के समक्ष 21 फरवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे डिजिटल माध्यम से कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, सीकर में स्थित सभागार में मण्डी सचिवों, व्यापार संघ प्रतिनिधियों, किसान संघ प्रतिनिधियों एवं उपस्थित कृषकों व सर्वसाधारण के समक्ष लॉटरी निकाली जायेगी। कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत प्रथम पुरस्कार 50 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 30 हजार रूपये व तृतीय पुरस्कार 20 हजार रूपये लाभार्थी को दिए जाकर लाभान्वित किया जायेगा।