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तेज ध्वनि प्रसारक यंत्र यथा डी.जे. व भारी लाउड स्पीकर के उपयोग पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध

कस्बां रींगस के भैरूजी मोड़ से बीकानेर बस स्टेण्ड व खाटूमोड होते हुए खाटूमोड रीगंस से खाटूश्यामजी जाने वाले सम्पूर्ण मुख्य सडक मार्ग पर अवस्थित ग्राम चारणवास, लाखनी, लाम्पुवा, सन्तोषपुरा, चौमुपुरोहितान आभावास तक की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

सीकर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड़ेला बृजेश कुमार ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना क्षेत्र रीगंस के क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में से कस्बां रींगस के भैरूजी मोड़ से बीकानेर बस स्टेण्ड व खाटूमोड होते हुए खाटूमोड रीगंस से खाटूश्यामजी जाने वाले सम्पूर्ण मुख्य सडक मार्ग पर अवस्थित ग्राम चारणवास, लाखनी, लाम्पुवा, सन्तोषपुरा, चौमुपुरोहितान आभावास तक की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेशानुसार कोई व्यक्ति इस वर्णित परिधि में तेज ध्वनि प्रसारक यंत्र यथा डी.जे. व भारी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा।

आदेशानुसार जिले के नगरपालिका क्षेत्र खाटूश्यामजी में श्रीश्याम फाल्गुन मेला दिनांक 22 फरवरी 2023 से 04 मार्च 2023 तक होने वाला है। इस मेले में लाखो श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी विभिन्न स्थानो से कस्बां नगरपालिका क्षेत्र से होकर खाटूश्यामजी पहुंचते है। इस मेले में डी.जे. साउण्ड के चलन से लोक परिशान्ति भंग होने का खतरा बना रहता है एवं इन गतिविधियों से कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

यह आदेश 21 फरवरी 2023 को मध्य रात्रि बाद से 05 मार्च 2023 मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगे। यह आदेश पुलिस बल, राजकीय कार्य के लिए नियुक्त कार्मिको अथवा ऐसे व्यक्तियो जिनको विशिष्ट आदेश द्वारा इस आदेश की पालना से मुक्त रखे गये हो, लागू नहीं होगें। आदेशो की अवहेलना करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

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