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अतिदेय ऋणधारकों के लिए एकमुश्त समाधान योजना बढ़ी

अतिदेय मूलधन जमा कराने की तिथि अब 31 दिसंबर 2025

सीकर, अनुजा निगम सीकर की परियोजना प्रबंधक प्रियंका पारीक ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की अवधि बढ़ा दी गई है।

पहले यह योजना 1 मई से लागू की गई थी, लेकिन अब अतिदेय मूलधन जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है।

किसे मिलेगा लाभ?

यह योजना विशेष रूप से उन ऋणधारकों के लिए है जिन्होंने निगम की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक ऋण प्राप्त किया था।

योजना के तहत—

  • यदि ऋणधारक अतिदेय मूलधन जमा करवा देता है,
  • तो अतिदेय ब्याज एवं शास्ति (पेनल्टी) में पूरी छूट दी जाएगी।

इससे लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे पुनः आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

योजना क्यों हुई लाभकारी?

अनुजा निगम मुख्यालय के नए निर्देशों के बाद यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी मदद साबित होगी जो लंबे समय से भुगतान नहीं कर पा रहे थे।
मूलधन जमा होते ही ब्याज और पेनल्टी खत्म होने से कई परिवारों को राहत मिलेगी।

कहां संपर्क करें?

अधिक जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक लाभार्थी—
अनुजा निगम कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, सीकर
कार्य दिवसों में संपर्क कर सकते हैं।

परियोजना प्रबंधक ने बताया कि कार्यालय में विशेष सहायता काउंटर भी बनाए गए हैं, जहां कर्मी लाभार्थियों को संपूर्ण प्रक्रिया समझाएंगे।