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पेंशनर का नाम एवं जन्म तिथि, जन आधार पोर्टल एवं पेंशन पोर्टल पर समान होना आवश्यक है

पीपीओ के साथ में गलत जुड़े आधार एवं जनाधार नंबर को स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के स्तर पर संशोधित, अपडेट किए जाने के संबंध में नवीनतम निर्देश

सीकर, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि पूर्व में पीपीओ के साथ में गलत जुड़े आधार एवं जनाधार नंबर को स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के स्तर पर संशोधित, अपडेट किए जाने की सुविधा वर्तमान में कुछ पेंशनर्स द्वारा स्वीकृतीकर्ता अधिकारी के स्तर पर सीडिंग करने में इस कारण से समस्या आती है कि उनके पीपीओ के साथ किसी अन्य व्यक्ति का आधार अथवा जानाधार या दोनों जुड़े हुए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व की प्रक्रिया ऐसी स्थिति में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मुख्यालय को पीपीओ के साथ जुड़े आधार अथवा जनाधार अथवा दोनों को हटाने के लिए पत्र प्रेषित कर निवेदन करना होता है। इसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग निदेशालय द्वारा ऐसे गलत जुड़े हुए आधार अथवा जनाधार को पेंशन पोर्टल से हटाया जाता है इसकी सूचना संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा पेंशनर की सही जनाधार एवं आधार डाटा के साथ सीडिंग की जाती है। उसके उपरांत वह पेंशनर स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा पाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब होता है।

विकेंद्रीकृत नवीन प्रक्रिया
उपनिदेशक राहड़ ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय ने इसका समाधान करते हुए पेंशन पोर्टल पर स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों के स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि जब वह किसी पेंशनर की सीडिंग करते हैं, उस समय यदि किसी अन्य पेंशनर का आधार अथवा जनाधार पेंशन पोर्टल पर जुड़ा हुआ है तो उनके द्वारा सही जनाधार एंटर करने पर जनाधार से जुड़ा आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर पूर्व में जुड़े हुए आधार अथवा जनाधार को हटाते हुए अपडेट हो जाता है। इस प्रक्रिया के समय पेंशनर का नाम एवं जन्म तिथि, जन आधार पोर्टल एवं पेंशन पोर्टल पर समान होना आवश्यक है। इसके अभाव में यह प्रक्रिया कार्यरत नहीं रहती है।

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