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सीकर में पेट शॉप व डॉग ब्रीडर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

सीकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब जिले में संचालित या नए खुलने वाले पेट शॉप और डॉग ब्रीडर इस्टेबलिशमेंट का राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

10–16 सितम्बर तक विशेष अभियान

एडीएम शर्मा ने बताया कि जिले में 10 से 16 सितम्बर 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी संचालकों को निर्धारित प्रपत्र, आवश्यक दस्तावेज और ₹5000 की डी.डी. (राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, जयपुर के नाम) उपनिदेशक, बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालय सीकर को जमा करानी होगी।

बिना पंजीकरण पर होगी कार्रवाई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के पेट शॉप या डॉग ब्रीडर संचालित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए डॉ. अंजन बल (उपनिदेशक) और डॉ. वीरेन्द्र शर्मा (जिला रोग निदान केन्द्र) से संपर्क किया जा सकता है।

श्वानों के लिए एबीसी और एंटी-रेबीज कार्यक्रम

एडीएम शर्मा ने नगर परिषद को निर्देश दिया कि शहर की कॉलोनियों में पशु जन्म नियंत्रण (ABC) और एंटी-रेबीज टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किए जाएं। साथ ही, फीडिंग और जिम्मेदार भोजन प्रबंधन के लिए स्थान चिह्नित कर वहां आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।

गौशालाओं और आवारा पशुओं के लिए निर्देश

जिले की गौशालाओं में पशु करुणा के संदेश वाले स्लोगन लिखवाए जाएंगे। वहीं, सड़क हादसों से बचाने के लिए निराश्रित गोवंश के गले में रेडियम प्लेट लगवाने के आदेश दिए गए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद काला (संयुक्त निदेशक पशुपालन), डॉ. अंजन बल (उपनिदेशक), लाल सिंह यादव (डीएसपी), नागरमल (सहायक अभियंता नगर परिषद सीकर) सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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