Hindi News / Sikar News (सीकर समाचार) / Sikar News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 20 साल कैद

Sikar News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 20 साल कैद

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला

सीकर पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या-1 ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संदीप कुमार उर्फ संजय निवासी डाबड़ी (फतेहपुर) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए के अर्थदंड का आदेश भी दिया। साथ ही, पीड़िता को ढाई लाख रुपए मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।


2022 में दर्ज हुआ था मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि यह मामला 16 मई 2022 को दर्ज हुआ था।
पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट में बताया कि वे अपनी पत्नी और भतीजी के साथ साले की शादी में गए हुए थे

13 मई को जब परिवार बारात में गया, तब कोई उनकी भतीजी को बहला-फुसलाकर ले गया।
बाद में पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया, जहां पीड़िता के बयानों से बलात्कार की पुष्टि हुई।

पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार उर्फ संजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।


अदालत में पेश हुए 20 गवाह और 31 साक्ष्य

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 20 गवाहों और 31 दस्तावेजी सबूत पेश किए।
सभी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद और आर्थिक दंड का फैसला सुनाया।


न्यायाधीश की टिप्पणी: “समाज के लिए खतरनाक स्थिति”

न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने फैसले में टिप्पणी की—

“आजकल इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो समाज के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति है।
ऐसे अपराधों पर सख्त अंकुश लगाया जाना आवश्यक है ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो।”


मुख्य बिंदु:

  • आरोपी संदीप कुमार उर्फ संजय को 20 साल की कैद
  • एक लाख रुपए जुर्माना और ढाई लाख रुपए मुआवजा
  • पॉक्सो कोर्ट ने 20 गवाहों और 31 सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला
  • न्यायाधीश ने ऐसे अपराधों पर रोक लगाने की जरूरत बताई
Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur