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प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित करने में आयोग के निर्देशों की पालना करें

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी सीकर सौरभ स्वामी ने समस्त प्रबंधक, संचालक प्रिंटिंग प्रेस जिला सीकर, नीमकाथाना को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निकट भविष्य में की जानी है। चुनावों की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधान “कोई भी ऐसा चुनाव दस्तावेज यदि मुद्रित, प्रकाशित हो जिसमें धारा 127- क की अपेक्षानुसार मुख पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता नहीं छपा हो अथवा मुद्रक ने प्रकाशकों से अपेक्षित घोषणा प्राप्त नहीं की हो, अथवा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में घोषणा या सूचना या मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियां प्रेषित नहीं की हो”, तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही त्वरित गति से संपन्न करने की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिये हैं।

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