होटल-रेस्टोरेंट में 14.2 किग्रा घरेलू सिलेंडर का उपयोग, एक ऑटो गैस प्रतिष्ठान सील
सीकर जिले के रींगस नगरपालिका क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
जिला रसद अधिकारी Vijendra Pal ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को गठित जांच दल ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया।
4 फर्मों से 6 घरेलू सिलेंडर जब्त
निरीक्षण के दौरान 14.2 किग्रा क्षमता वाले कुल 6 घरेलू एलपीजी सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए गए।
निम्न प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए:
- साक्षी स्वीट्स एंड गेस्ट हाउस – 3
- लखदातार टी स्टॉल – 1
- श्रीराम होटल एवं पवित्र भोजनालय – 1
- मारवाड़ होटल एवं पवित्र भोजनालय – 1
जांच के दौरान संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
ऑटो गैस प्रतिष्ठान पर सीलिंग
अवैध रिफिलिंग की शिकायत पर “श्री श्याम ऑटो गैस एंड कार” (सीकर-जयपुर सर्विस रोड) पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।
जांच में द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आपूर्ति संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पाए गए।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
जब्त सिलेंडरों की मौके पर फर्द अधिग्रहण तैयार कर संबंधित गैस एजेंसी को सुरक्षित सुपुर्द किया गया।
घरेलू गैस ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण शीघ्र निस्तारण हेतु Essential Commodities Act 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण जिला कलेक्टर न्यायालय, सीकर में प्रस्तुत किया जाएगा।
