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लोक अदालत की भावना से एक करोड़ पाँच लाख के क्लेम प्रकरण का निस्तारण

सीकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 शनिवार को आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालयों द्वारा की जा रही प्रकरणों की प्री-काउंसलिंग के दौरान शुक्रवार को न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर में राशि एक करोड़ पाँच लाख रूपये का क्लेम पक्षकारों द्वारा समझाईश से राजीनामा किया गया। न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर रेखा राठौड ने बताया कि प्रकरण पिस्ता देवी बनाम नंदाराम वर्ष 2023 से न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें दोनों पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग करवाई गई एवं उनके द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामें की सहमति बनी।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजेश मावलिया ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व चिराना निवासी 39 वर्षीय अध्यापक कुलदीप कुमावत की उदयपुरवाटी के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक की पत्नी पिस्ता देवी ने न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर में बोलेरों चालक व मालिक एवं बीमा कम्पनी चोला मण्डलम एम.एस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध क्लेम याचिका प्रस्तुत की, जिस पर बीमा कम्पनी के अधिकारी रोहित जैन व बीमा कम्पनी के अधिवक्ता गजेन्द्रसिंह शेखावत व आवेदक के मध्य लोक अदालत की भावना से क्लेम प्रकरण को निस्तारित करने की सहमति बनी। पीड़ित पक्ष के अन्य अधिवक्ता बाबुलाल कुमावत ने बताया कि यह राजीनामा सीकर मुख्यालय पर आज तक की सबसे अधिक राशि का राजीनामा है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी गोयल राजीनामें के दौरान न्यायालय में उपस्थित रही। सचिव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत के दौरान निस्तारित प्रकरणों में धन एवं समय की बचत होती है। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2025 शनिवार को वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सम्पूर्ण सीकर न्यायक्षेत्र में किया जायेगा।

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