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जन्म प्रमाण पत्र नियम बदले: अब गजट से ही नाम संशोधन

अब बिना गजट नोटिफिकेशन के नहीं बदलेगा जन्म प्रमाण पत्र में नाम

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सीकर जिले में जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन को लेकर नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं।

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है।


अब गजट नोटिफिकेशन जरूरी

नए नियमों के अनुसार अब:

  • मूल नाम (First Name) में बदलाव
  • मध्य नाम (Middle Name) जोड़ना या बदलना
  • सरनेम (Surname) में परिवर्तन

इन सभी के लिए गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य होगा

राजस्थान के निवासियों को राजस्थान सरकार के राजपत्र में
अन्य राज्यों के निवासियों को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन कराना होगा


सरनेम जोड़ने के लिए क्या है नियम?

यदि किसी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में:

  • केवल पहला नाम दर्ज है
  • और माता-पिता सरनेम जोड़ना चाहते हैं

तो इस स्थिति में:

  • माता-पिता के सरनेम से जुड़े दस्तावेज देने होंगे
  • साथ में स्टाम्प पेपर पर साधारण शपथ पत्र देना होगा

इसके आधार पर बच्चे के नाम में सरनेम जोड़ा जा सकेगा।


क्यों किया गया बदलाव

प्रशासन का उद्देश्य है कि:

  • नाम परिवर्तन प्रक्रिया में पारदर्शिता आए
  • फर्जी या गलत बदलाव रोके जा सकें
  • दस्तावेजों की विश्वसनीयता बनी रहे

अधिकारी क्या बोले

डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने बताया:
“अब जन्म प्रमाण पत्र में नाम से जुड़े किसी भी बड़े बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन आवश्यक होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रमाणिक बनेगी।”


लोगों के लिए जरूरी सलाह

  • नाम बदलने से पहले नियमों की जानकारी लें
  • आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें
  • गजट प्रक्रिया समय पर पूरी करें
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