सीकर जिले में आमजन से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सत्यनारायण चौहान ने बताया कि शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित ई-मित्र कियोस्क को 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
आधार अपडेट के नाम पर ज्यादा वसूली का आरोप
जानकारी के अनुसार 11 मई 2026 को अब्दूल हमीद ने विभाग को शिकायत दी थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि ई-मित्र संचालक जुबेर अली द्वारा आधार कार्ड में पता अपडेट कराने के बदले निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही थी।
विभागीय टीम ने किया औचक निरीक्षण
शिकायत मिलने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग पिपराली की टीम ने 19 मई 2026 को संबंधित ई-मित्र कियोस्क का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पूर्व आवेदनकर्ताओं से पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि संचालक लगातार सरकारी निर्धारित दर से अधिक शुल्क ले रहा था।
7 दिन के लिए कियोस्क निलंबित
विभाग ने कार्रवाई करते हुए “द वेब इनफोटेक” के ई-मित्र कियोस्क धारक जुबेर अली का कियोस्क 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।
यह कार्रवाई RFP-2025 के प्रावधानों के तहत की गई है।
निलंबित कियोस्क का विवरण इस प्रकार है:
- कियोस्क कोड: K111335021
- पुराना कोड: K111165784
- पता: अलहमदो मस्जिद के पास, वार्ड नंबर 14, सीकर
आमजन से निर्धारित शुल्क ही लेने के निर्देश
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-मित्र केंद्रों पर राज्य सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जाना चाहिए।
यदि कोई संचालक अधिक राशि वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
“आमजन से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना नियमों का उल्लंघन है।” सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
शिकायतों पर जारी रहेगी निगरानी
विभाग ने कहा कि जिलेभर में ई-मित्र केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि आमजन को पारदर्शी और उचित सेवाएं मिल सकें।





