जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने आदेश जारी कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिले में खिंवाला को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना की पालना में खिंवाला को राजस्व ग्राम के रूप में माना जावेगा। नवीन राजस्व ग्राम के गठन से प्रभावित मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण के लिए अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्राम नवीन राजस्व ग्राम की पृथक-पृथक जमाबन्दी खसरा नम्बर एवं नक्शे, अभिलेखों के परिशोधन कार्य संबंधित तहसीलदार निष्पादित कर जिला कलेक्टर कार्यालय को अवगत करायेंगे।
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सीकर में खिंवाला नवीन राजस्व ग्राम घोषित


News Desk
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