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सीकर में वाहनों के कर जमा की अन्तिम तिथि 25 मार्च

जिले के सभी वाहन कर दाता अपना कर 25 मार्च तक हर हालत में जमा करवा दें। 25 मार्च के बाद बिना कर चुकाये वाहनों को परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा सघन जॉच अभियान चलाया जाकर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भजनलाल रोलन ने बताया कि मार्च 2018 में विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार कर संग्रहण राशि केवल तीन माध्यमों से जमा की जायेगी। उन्होंने बताया कि ई-ग्रास के माध्यम से ई-बैकिंग द्वारा, ई-ग्रास के माध्यम से राशि जमा कराने के लिए चालान विभाग के अधिकृत काउन्टर पर तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वाहन स्वामी, जमाकर्ता द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में जाकर जमा कराया जा सके एवं कार्यालय में वाहन सॉफ्टवेयर के जरिये काउन्टर पर 5000 रूपए से अधिक राशि का कर भी जमा कराया जा सकेगा। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिये ऑनलाईन कर जमा कराने के लिए कार्यालय के अतिरिक्त उप परिवहन कार्यालय रींगस, उप परिवहन कार्यालय नीमकाथाना व अतिरिक्त काउन्टर फतेहपुर में लगाया गया है। कर दाताओं की सुविधा के लिए राजकीय अवकाश के दिनों में भी कार्यालय एवं कैश काउन्टर खुले रहेगें। उन्होंने बताया कि राजस्थान मोटर यान करारोपण अधिनियम 1951 तथा उसके नियमों के तहत भार वाहनों के वर्ष 2018-19 का कर जमा की अन्तिम तिथि 25 मार्च है। 25 मार्च के पश्चात् बिना कर चुकाये वाहनों को परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा सघन जॉच अभियान चलाया जाकर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। सघन जॉच अभियान में बिना कर चुकाये वाहन पाये जाने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही एवं शास्ति भी वसूल की जायेगी। इससे बचने के लिए वाहन स्वामी 25 मार्च से पूर्व कर जमा कराये। विभागीय अधिसूचना 12 फरवरी 2018 के द्वारा बकाया कर वाले वाहनों एवं नष्ट हो चुके वाहनों के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है जिसमें 31मार्च 2016 तक का बकाया कर जमा कराये जाने पर पेनल्टी एवं ब्याज में छूट है। वाहन स्वामी अपने वाहन का बकाया कर तत्काल जमा करवाकर एमनेस्टी योजना में देय छूट का लाभ उठा सकते है।

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