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सीकर नगर परिषद ने जर्जर भवनों की मरम्मत या हटाने का आदेश

मरम्मत या हटाने के आदेश, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

सीकर बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद सीकर ने नगर क्षेत्र में स्थित जर्जर व जीर्ण-शीर्ण भवनों, इमारतों, चारदिवारियों और स्ट्रक्चर की मरम्मत अथवा हटाने के लिए भवन मालिकों को चेतावनी जारी की है।

आयुक्त शशीकांत शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के ढांचे आमजन के जीवन व संपत्ति के लिए खतरा बन सकते हैं। यदि निर्धारित समय में इन्हें दुरुस्त या हटाया नहीं गया तो नगर परिषद राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करेगी।

कार्यवाही के अंतर्गत:

  • जर्जर ढांचों को परिषद द्वारा हटाया जाएगा।
  • इसके खर्च की वसूली संबंधित भवन मालिकों या उपयोगकर्ताओं से की जाएगी।
  • यदि किसी भी प्रकार की जनहानि अथवा धनहानि होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भवन मालिक या उपयोगकर्ता की होगी।

आयुक्त ने आमजन से अपील की कि वे समय रहते अपने भवनों की मरम्मत या हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे अप्रिय हादसों से बचा जा सके।