होटल-रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई
सीकर में नगर परिषद की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
18 फरवरी 2026 को गठित जांच दल ने होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया।
5 प्रतिष्ठानों से 9 सिलेंडर जब्त
प्रवर्तन अधिकारी सुनीता वर्मा और प्रवर्तन निरीक्षक सुरभि मीणा के नेतृत्व में की गई जांच में 14.2 किग्रा क्षमता के कुल 9 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए।
जिन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए:
- बीकानेर नमकीन भंडार (1)
- सैनी मिष्ठान भंडार (2)
- होटल महादेव एंड रेस्टोरेंट (3)
- धाबाई रेस्टोरेंट (2)
- बीआर शेखावाटी भोजनालय (1)
इन सिलेंडरों का उपयोग चाय-नाश्ता और भोजन बनाने में किया जा रहा था।
कागजात पेश नहीं कर पाए संचालक
जांच के दौरान प्रतिष्ठान संचालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और न ही संतोषजनक जवाब दे पाए।
यह द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) आपूर्ति उपबंधों का उल्लंघन पाया गया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
जब्त सिलेंडरों को मौके पर ही अधिग्रहित कर संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया।
घरेलू सिलेंडरों में भरी गैस ज्वलनशील होने के कारण शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जिला कलेक्टर न्यायालय, सीकर में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
