सीकर जिले में अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लंबित आवेदनों के निस्तारण को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
विभाग की उपनिदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2024-25 तक के कई ऑनलाइन आवेदन विभिन्न आक्षेपों और कमियों के कारण लंबित पड़े हैं।
आक्षेप पूर्ति नहीं होने से रुकी प्रक्रिया
विभाग के अनुसार कई आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां, रेड फ्लैग और अन्य आक्षेप दर्ज हैं।
संबंधित विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ति कर आवेदन ऑनलाइन फॉरवर्ड नहीं करने के कारण आवेदन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया अटकी हुई है।
SSO ID से करनी होगी आक्षेप पूर्ति
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विद्यार्थी अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर लंबित आक्षेपों की पूर्ति करें और आवेदन को आगे अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।
इसके बाद ही नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति और भुगतान की आगे की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
22 मई अंतिम तिथि
उपनिदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि विभाग ने 22 मई 2026 तक का अंतिम समय दिया है।
यदि निर्धारित तिथि तक छात्र और शिक्षण संस्थान आवेदन की कमियां दूर कर उन्हें अग्रेषित नहीं करते हैं, तो ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
“आवेदन निरस्त होने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित छात्र और शिक्षण संस्थान की होगी।” सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
विद्यार्थियों से समय पर कार्रवाई की अपील
विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आक्षेप पूर्ति की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिल सके।





