सीकर जिले में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic – SUP) के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने इस संबंध में सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कड़ी निगरानी
निर्देशों के अनुसार:
- जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण करने वाली इकाइयों की पहचान की जाएगी
- ऐसी इकाइयों को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी
साथ ही पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है
बाजारों और संस्थानों में निरीक्षण
स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि:
- बाजारों
- होटलों
- अस्पतालों
जैसे बड़े कचरा उत्पादकों का नियमित निरीक्षण किया जाए
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
यदि कहीं:
- प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण
- बिक्री या उपयोग
पाया जाता है, तो:
जब्ती और चालान की सख्त कार्रवाई की जाएगी
धार्मिक आयोजनों में भी अभियान
आगामी मेलों और आयोजनों को:
SUP Free (प्लास्टिक मुक्त) बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा
सूचना देने पर मिलेगा इनाम
प्रशासन ने आमजन को भी इस अभियान से जोड़ा है:
- निर्माण इकाई की सूचना पर ₹5,000 तक इनाम
- अवैध भंडारण/परिवहन की सूचना पर ₹10,000 तक इनाम
नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि:
- कार्रवाई की नियमित निगरानी करें
- समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें
ताकि जिले में प्रतिबंध का सख्ती से पालन हो सके
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम
यह अभियान:
- प्लास्टिक प्रदूषण कम करने
- पर्यावरण संरक्षण बढ़ाने
की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है



