सीकर, नशे से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को सीकर शहर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में तंबाकू और बिना वैधानिक चेतावनी वाली सिगरेट जब्त की गई।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में की गई।
तीन दुकानों पर हुई कार्रवाई
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अशोक महरिया ने बताया कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण किया।
कार्रवाई के दौरान पिपराली रोड स्थित मस्जिद के पास मधुर पान हाउस से:
- बिना वैधानिक चेतावनी वाली सिगरेट के 310 नग (17 पैकेट)
- 4 किलो 200 ग्राम पैक तंबाकू
को कोटपा एक्ट 2003 के तहत सीज किया गया।
घंटाघर क्षेत्र में भी जब्त किए गए उत्पाद
टीम ने घंटाघर के पास स्थित नवल पान भंडार पर भी निरीक्षण किया।
यहां से:
- बिना वैधानिक चेतावनी वाली सिगरेट के 180 नग (9 पैकेट)
- 1 किलो पैक तंबाकू
जब्त कर कार्रवाई की गई।
शीतला चौक में भी मिली अनियमितता
औषधि नियंत्रक अधिकारी महेंद्र कुमार बाजिया और गजानंद कुमावत की टीम ने शीतला चौक स्थित संदीप पान भंडार का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान बिना वैधानिक चेतावनी वाली सिगरेट के 5 पैकेट सीज किए गए।
व्यापारियों को दी गई सख्त हिदायत
निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को निर्देश दिए कि:
- तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और जर्दायुक्त उत्पादों का खुला प्रदर्शन न करें।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचें।
- ई-सिगरेट और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री से बचें।
- कोटपा एक्ट के सभी नियमों का पालन करें।
“तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।” — फूल सिंह बाजिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कोटपा एक्ट के तहत जारी रहेगा अभियान
खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि विभाग की ओर से जिलेभर में नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और बिना वैधानिक चेतावनी वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।





